गाजियाबाद में नकली पनीर फैक्ट्री पर पुलिस का छापा: अनहाइजेनिक हालात में बन रहा था सोया पनीर

Date: 2025-08-09
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गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक और सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी की संयुक्त टीम ने डुण्डाहेड़ा के शान्तिनगर जलप्लांट अंडरपास के पास एक अवैध नकली पनीर (सोया पनीर) बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अवैध फैक्ट्री में भारी गंदगी और अनहाइजेनिक परिस्थितियों में सोया पनीर बनाया जा रहा था, जो


 उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
मामले का विवरण
पुलिस को 08 अगस्त 2025 की रात को मुखबिर से सूचना मिली कि डुण्डाहेड़ा, शान्तिनगर जलप्लांट अंडरपास के पास रोड किनारे अधबनी दुकानों के पीछे रजनीश त्यागी द्वारा एक अवैध नकली पनीर फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इस फैक्ट्री पर कोई बोर्ड या पहचान चिह्न नहीं था। सूचना की पुष्टि के लिए थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के थानाध्यक्ष ने सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी को अवगत कराया। तत्काल एक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की गई। वहां स्वेतांक त्यागी, पुत्र रजनीश त्यागी (निवासी: मकान नंबर 568, गली नंबर 8, सैन विहार, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद), अपनी लेबर के 5-6 लोगों के साथ मौजूद मिला।


अनहाइजेनिक हालात और अवैध गतिविधियां
जांच के दौरान पुलिस को मौके पर सोयाबीन के कई कट्टे और ड्रम में भिगोई गई सोयाबीन मिली। वहां चूहे और छिपकलियां घूम रही थीं, और जगह-जगह गंदगी फैली थी। सोया पनीर की पैकिंग और क्रेट में भी चूहे देखे गए, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक स्थिति को दर्शाता है। खाद्य सुरक्षा और मानक विभाग (CFSO) की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने नमूने एकत्र किए। CFSO ने पुष्टि की कि इस स्थान पर खाद्य पदार्थ निर्माण के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं है। स्वेतांक त्यागी द्वारा दिखाया गया लाइसेंस साई गार्डन, चिपियाना बुजुर्ग (जनपद गौतमबुद्ध नगर) के लिए था, जबकि डुण्डाहेड़ा गाजियाबाद जनपद में आता है। यह लाइसेंस दूध और डेयरी उत्पादों के लिए था, न कि सोयाबीन उत्पादों के लिए, जिससे लाइसेंस की वैधता पर भी सवाल उठे।


अभियुक्त का बयान
पूछताछ में स्वेतांक त्यागी ने बताया कि वह सोयाबीन को भिगोकर, पीसकर सोया पनीर बनाता है और उसे बाजार में बेचता है। यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी वैध लाइसेंस और अनहाइजेनिक परिस्थितियों में की जा रही थी।


पुलिस और खाद्य विभाग की कार्रवाई
खाद्य विभाग ने मौके से सोया पनीर के नमूने एकत्र किए और संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और अवैध स्थान पर फैक्ट्री संचालन के कारण लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस ने बताया कि खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


जागरूकता का संदेश: मिलावटी खाद्य पदार्थों से सावधान

यह घटना एक बार फिर समाज को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। आजकल बाजार में मिलने वाले कई खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या बढ़ती जा रही है। नकली पनीर, दूध, मसाले, और अन्य खाद्य सामग्री अनहाइजेनिक परिस्थितियों में तैयार की जाती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय लाइसेंस, पैकिंग, और ब्रांड की विश्वसनीयता की जांच करें। साथ ही, ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या खाद्य विभाग को दें।
गाजियाबाद पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ सतर्क रहें और ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस आयुक्तालय ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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