गाजियाबाद।
थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम नाहल में हाल ही में हुए चर्चित सौरभ हत्याकांड को लेकर न्याय की लड़ाई तेज होती जा रही है। मृतक सौरभ को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर अय्यूब अली की सक्रिय कानूनी मुहिम लगातार जारी है।
आज दिनांक 21 जून 2025 को इस प्रकरण की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद की अदालत में हुई, जिसमें थाना मसूरी पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या पर कोर्ट ने असंतोष जताते हुए गंभीर टिप्पणी की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस रिपोर्ट अधूरी है और महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की गई है।
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक न किए जाने को लेकर उठा है। अधिवक्ता कुंवर अय्यूब अली ने अदालत में दलील दी कि यदि पुलिस प्रशासन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सार्वजनिक कर देता, तो हत्या की सच्चाई सामने आ जाती और कई निर्दोषों पर मुकदमे दर्ज होने से बच जाते।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा क्षेत्र के निर्दोष युवकों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई की तिथि 24 जून 2025 तय करते हुए, थाना मसूरी के विवेचक को संपूर्ण केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
कुंवर अय्यूब अली ने इस आदेश को न्याय की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया और कहा कि अब सच सामने लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने दोहराया कि “जब तक सौरभ को न्याय नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।”
इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र में एक बार फिर न्याय और पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है।